बिलासपुर :- 15 अक्टूबर 2020 कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ सारांश मित्तर द्वारा आदेश जारी कर जिले की सिम अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन में निर्धारित समय के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्य कत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण हेतु विगत 6 अगस्त को जारी आदेश के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को प्रातः 6:00 से रात्रि 8:00 बजे तक और रेस्टोरेंट को रात 10:00 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी आगामी विभिन्न त्यौहारों नवरात्रि दीपावली आदि को दृष्टिगत रखते हुए इनके संचालन को प्रतिबंध से इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया है कि उन्हें भारत सरकार राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है….
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