बिलासपुर – बिलासपुर कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर ने जिले में लॉकडाउन को लेकर अब एक नया आदेश जारी किया हैं, जिसके तहत अब न्यायधानी में सभी मंदिरों, धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई हैं, इसके साथ ही सिनेमा हॉल और थिएटर को भी खुलने की सशर्त अनुमति दी गई हैं। लेकिन सिनेमा हॉल और थिएटर में 50% लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही कानन पेंडारी, वाटर पार्क, ग्रीन पार्क को भी 8:00 बजे तक खोले जाने की सशर्त अनुमति दी गई हैं। साथ ही कई चीजों पर पहले की तरह ही प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जाएगी। जैसे स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे और सभी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन एवं राजनीतिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक आयोजनों पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा।
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