लॉकडाउन में रियायत और पाबन्दी को लेकर नया आदेश जारी, बिलासपुर जिलाधीश का आदेश जानने लोगो मे दिलचस्पी..

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बिलासपुर– लॉकडाउन के बीच न्यायधानी बिलासपुर में अनलॉक की प्रकिया शुरू हो गई है, लेकिन कुछ चीजों में अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। बिलासपुर में रियायत और पाबन्दी को लेकर कलेक्टर डॉ सारांश मित्तर ने आदेश जारी किया है।

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इन गतिविधियों पर आगामी आदेश तक रहेगा प्रतिबंध

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सभी स्विमिंग पूल ,सिनेमा हॉल / थियेटर / मल्टीप्लेक्स , वाटर पार्क थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़ – भाड़ वाले स्थल आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बन्द रहेंगे । छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी । शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बन्द रहेंगी। सभी प्रकार की सभा , रैली , जुलूस , धरना , प्रदर्शन , सामाजिक , राजनैतिक , खेल सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे । चौपाटी जैसे स्थल नहीं खुलेंगे

इन्हें होगी छूट

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प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें , शॉपिंग मॉल , व्यवसायिक प्रतिष्ठान , सुपर मार्केट / सुपर बाजार , फल एवं सब्जी मण्डी / बाजार , अनाज मण्डी , शो – रूम , क्लब मदिरा दुकानें , ठेला , सैलून , ब्यूटी पार्लर , स्पा , पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 06:00 बजे तक खोले जा सकेंगे । होटल , रेस्टोरेण्ट्स , क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे।

शादी और दशगात्र को लेकर ये है नियम शादियों-

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विवाह को लेकर कहा गया है कि मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना जरूरी होगा। शादियों के कार्यक्रम होटल में भी कराए जा सकेंगे लेकिन सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी। ये कौन 50 लोग होंगे इसकी लिस्ट मैरिज हॉल या होटल वालों को देनी होगी। लिस्ट में जिसका नाम होगा उसे एंट्री मिलेगी। अंत्येष्टि या दशगात्र को लेकर कहा गया है कि इसमें सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकते हैं।

संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का नियम लागू

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत लगभग पूरे प्रदेश में संडे लॉकडाउन को अनिवार्य किया गया है। यानी कि संडे के दिन किसी भी तरह की दुकान नहीं खुलेगी। हर दिन शाम 6:00 बजे से अगले दिन की सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। संडे को इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, की होम डिलीवरी और थोक माल की लोडिंग-अनलोडिंग को अनुमति रहेगी। संडे लॉकडाउन के दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकानें पेट्रोल पंप ही खुलेंगे।

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