कोरबा- गुपचुप रचाई शादी तो निगम छिनेगी आजादी ..
जी हां कोरोना काल के दौरान गुपचुप शादी रचाने वाले दंपतियों को अब विवाह पंजीयन कराने में परेशानी हो सकती है ।नवविवाहित दंपतियों को शासन के नियमों के अनुसार विवाह पंजीयन कराना होता है ।नवयुगलो के लिए नगर निगम कोरबा ने नियम जारी किया है कि पंजीयन की अर्जी के साथ विवाह कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से ली गई अनुमति का प्रमाण भी देना होगा।
दरअसल संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने यह कवायद की है ।विवाह के बाद पंजीयन के लिए शासन से निर्धारित नियमों के अनुसार तीन प्रमुख दस्तावेज वर वधु समेत दोनों पक्ष से शपथ पत्र ,आधार पहचान पत्र, दोनों के पासपोर्ट कार की फोटो ,और कक्षा 10वीं की अंकसूची का मूल प्रमाण पत्र, दिखाना होता है ।
मार्च 2020 से लेकर इस साल मई के बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए घोषित किए गए लॉकडाउन के कुछ समय के लिए मांगलिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रही ।उसके बाद छूट देते हुए प्रशासन की अनुमति से ही शादी ब्याह की सहूलियत दी गई। निर्धारित गाइडलाइन में वर वधू पक्ष में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या भी निर्धारित की गई ।इस बीच बिना परमिशन के गुपचुप तरीके से विवाह करने वालों को अब इस नियम से परेशानी हो सकती है।
राजा मनीष मनसागर
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