बिलासपुर- केंद्रीय जेल अधीक्षक संतोष मिश्रा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके बाद यहां उनका पद रिक्त हो चुका है। अब जेल का संचालन कौन करेगा ये समय बताएगा । यदि जेल नियमो की बात की जाए तो जेल नियम के अनुसार यदि कोई जेल अधीक्षक सेवा निवृत्त होता है या किन्ही कारणों से उसका पद रिक्त होता है तो जेल विभाग उसके रिक्त पद को भरने 15 दिन पहले जेल अधीक्षक की नियुक्ति करता है।वहीं दूसरी तरफ जिला दंडाधिकारी द्वारा उसका कोई प्रतिनिधि उस पद को संभालता है जब तक कि जेल विभाग उस रिक्त पद को भर न दे। सूत्रों की माने तो बिलासपुर में ऐसा नही हो रहा है। इसे जेल मुख्यालय की घोर लापरवाही कहे या उदासीनता जिसने जेल अधीक्षक के रिक्त पद को भरने कोई कदम नही उठाया । बिलासपुर केंद्रीय जेल अब भगवान भरोसे हो गया है। जेल मुख्यालय को कम से कम 1 साल पहले ही इस बात की जानकारी तो अवश्य रही होगी कि बिलासपुर केंद्रीय जेल अधीक्षक 31 दिसम्बर 2020 को रिटायर हो जाएंगे। फिर भी जेल मुख्यालय ने किसी को इनके रिंक्त पद की पूर्ति हेतु नही भेजा। आखिरकार क्यों जेल प्रबंधन ने कोई प्रस्ताव शासन को नही भेजा? जेल प्रशासन के ऐसा न करने से उपजेल अधीक्षक को अपना प्रभार देकर सेवानिवृत्त होना पड़ेगा लेकिन प्रश्न वही ? ऐसा क्यों जब नियम कुछ और ही कहते हो। जबकि होना तो ये चाहिए था जो जेल नियम के अनुसार है कि वर्तमान जेल अधीक्षक जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखे होते की मेरा पद रिक्त हो रहा है। जब तक शासन किसी की पदस्थापना नही करती तब तक कलेक्टर अपना कोई प्रतिनिधि वहाँ मनोनीत करें ।और जेल अधीक्षक का कार्य संभाले । क्योंकि वर्तमान जेल अधीक्षक अपने वित्तीय शक्ति को बिना शासन के या जेल मुख्यालय के आदेश बिना किसी को नही दे सकता। ऐसा नियम कहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नियमो की रक्षा करने वाले ही नियमो के साथ होते है की नही।
..अंकित वाजपेयी
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