मुफ्तखोरो की जमानत हुई खारिज,,कार में पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे ना देकर की थी मारपीट

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बिलासपुर- अपने लफूट साथियों के साथ पेट्रोल पंप में मारपीट करने वाले युवक के लिए सीजेएम कोर्ट से लगाई गई जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड में स्थित पेट्रोल पंप में अपनी लाल कलर की स्विफ्ट सीजी 10 ए जेड 5577 में राहुल यादव अपने मुफ्तखोर साथी कादिर खान, अज्जू खान, और सैफ खान के साथ पहुँच, मुफ्त की पेट्रोल लेने की असफल कोशिश कर रहे थे। जिसपर नाकाम होने पर उन्होंने पैट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट कर पंप को आग लगाने की कोशिश की थी। जिसकी शिकायत पंप संचालक ने थाने में दर्ज कराई थी। जिसपर सिविल लाइन पुलिस ने राहुल यादव और उनके निक्कमे साथियों पर भादंसं 1860 के 294,323,34,427,436,506,511 के तहत मामला दर्ज किया था। वही गिरफ्तार आरोपी राहुल यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिनके जमानत को लेकर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में बेल के लिए अर्जी लगाई गई थी। जिसे खारिज कर दिया गया है। जहाँ से उसके कुकर्मो को लेकर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए युवक को आगे की न्यायिक जांच तक जेल में रखने का कड़ा निर्णय दिया है। 

घटना के बाद से ही पैट्रोल पंप में रंगदारी दिखाने वाले तीन आरोपी कादिर खान, अज्जू खान, और सैफ खान फरार है। ऐसे में यह कहना लाजमी होगा कि मुफ्तखोरी और हुज्जतबाजी करने वाले यह समाज के दुश्मन, कही भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते है। इस बीच देखना यह होगा कि यह सभी असामजिक तत्व कब तक मुँह छुपाते पुलिस के निगाहों से बच सकेंगे..?

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