सावधान -नियम तोड़ने पर 15 दिनों के लिए दुकान में लग जायेगा सील.. बिलासपुर में सख्त नाइट कर्फ्यू का एलान. जाने नए नियम

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बिलासपुर- छत्तीसगढ़ में दिन-प्रतिदिन कोरोना के ब्लास्ट ने शासन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है ।शहरवासी भी इस बात को समझें और प्रशासन की मदद करें इसे देखते हुए फिर एक बार होली पर्व के बाद जिला कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिलासपुर जिले में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।अब से कुछ देर पहले जारी आदेश में ज़िला प्रशासन ने बिलासपुर ज़िले में धारा 144 प्रभावी करते हुए दुकानों के चालू और बंद होने के समय को निर्धारित कर दिया है। बिलासपुर में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। यानी सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक ही मार्केट खुला रहेगा। वहीं होटल और ढाबे रात 10 बजे तक ही खुल सकेंगे। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे से रात 11.30 बजे तक केवल टेक-अवे व होम डिलीवरी की इजाजत होगी।

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